एपी उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी चिट फंड को नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया
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एपी उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी चिट फंड को नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया

Margdarshi Chit Fund

Margdarshi Chit Fund

 (अर्थ प्रकाश/बोम्मा रेडड्डी)


 अमरावती :: (आंध्र प्रदेश ) Margdarshi Chit Fund: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय(AP High Court) ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड(Margdarshi Chit Fund Private Limited) को फर्म में अनियमितताओं को लेकर नामित रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब देना चाहिए।  अदालत ने मार्गदर्शी को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को 19 जनवरी, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

 अदालत ने कहा कि अधिकारियों को मार्गदर्शी चिट फंड कंपनी के नोटिसों के जवाब के बाद चिट फंड अधिनियम की धारा(section of chit fund act) 46 (3) के अनुसार निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए।  न्यायमूर्ति एस सुब्बारेड्डी मारगदरसी द्वारा दायर पूरक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अधिकारियों को इसके खिलाफ दंड लगाने से रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकारियों को चिटफंड कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी रमेश ने 21 दिसंबर को मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि वह मामले को मुख्य न्यायाधीश को दूसरे न्यायाधीश को आवंटित करने के लिए आगे बढ़ाए।

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